पटना. बिहार के सासाराम से भाजपा सांसद छेदी पासवान की संसद सदस्यता को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। सांसद पर नामांकन के दौरान आपराधिक मामलों को छुपाने का आरोप लगा है। हाइकोर्ट में न्यायमूर्ति केके मंडल के एकल बेंच ने यह फैसला सुनाया है।गंगा मिश्रा ने दायर की थी याचिका...
- भाजपा सांसद छेदी पासवान के सदस्यता रद्द करने के लिए गंगा मिश्रा ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
- याचिका में आरोप लगाया गया था कि 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान छेदी ने नामांकन के दौरान आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी थी।
- इसी के आधार पर कोर्ट ने सदस्यता रद्द करने का निर्देश दिया है।
- कांग्रेस के मीरा कुमार को हराकर छेदी पासवान सासाराम से सांसद चुने गए थे।
जनहित के मामले में मुझपर हुआ था केस
- अपने खिलाफ दर्ज हुए केस की जानकारी चुनाव के दौरान शपथ पत्र में नहीं देने पर रद्द हुई सदस्यता के बाद सांसद छेदी पासवान ने कहा कि उनपर आपराधिक नहीं जनहित के मामले में केस दर्ज हुआ था।
- 2006 में दुर्गावती परियोजना को लेकर मैं धरना पर बैठा था। इस मामले में केस दर्ज हुआ था।
- यह तो जनहित का मामला है। इसको अपराधिक मामला कैसे कहा जा सकता है।
- एक नेता जनहित के मामले में धरना प्रदर्शन नहीं करेगा तो क्या करेगा।
- मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाउंगा।लेबल: हिंदी समाचार, Bihar, BJP, Court, Crime, India, Lok Sabha, MP, Patna, Politics, Sasaram, State