शराब पीने पर प्रतिबंध, लेकिन निर्माण व पैकिंग टैक्स फ्री....

शराबबंदी के बाद राज्य से विमुख हो रहे शराब निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए सरकार ने राज्य में शराबनिर्माण की पूरी प्रक्रिया को टैक्स फ्री कर दिया है। बॉटलिंग से लेकर निर्यात तक को टैक्स दायरे से बाहर कर दिया गया है। कैबिनेट ने इस आशय के प्रस्ताव को मंगलवार को हुई बैठक में मंजूरी दे दी। बैठक में कुल तीस प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के एक प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मंत्रिपरिषद ने राज्य में विदेशी शराब व बार बीयर के व्यापार में लगे उद्योग एवं प्रतिष्ठानों में उत्पादित भारत में बनी विदेशी शराब और बीयर के निर्यात शुल्क तथा बॉटलिंग फी को पूरी तरह से समाप्त करने का फैसला लिया है।

मंत्रिपरिषद ने गृह विभाग के अधीन संचालित सैनिक कल्याण निदेशालय के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद द्वितीय विश्वयुद्ध के मेडल प्राप्त सैनिकों और मृत्योपरांत उनकी पत्नी (जिनकी कुल संख्या 61 है) को दी जा रही आर्थिक सहायता को पांच हजार से बढ़ाकर दस हजार करने का फैसला लिया। गृह विभाग ने इसे सात हजार करने का निर्देश दिया था, परन्तु मुख्यमंत्री ने इस राशि को दस हजार करने का सुझाव दिया।

कैबिनेट ने राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों एवं पदाधिकारियों के वेतन के लिए 2219 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। सिमुतलता आवासीय विद्यालय जमुई को स्थापना मद में 7.30 करोड़ भी दिए गए हैं। 205 मदरसों को वेतन देने के लिए 15 करोड़ तथा गैर सरकारी मान्यताप्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों को वेतन के लिए 54 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग की योजना डोर स्टेप डिलीवरी के लिए मंत्रिपरिषद ने 1.53 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं जबकि केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना से किशनगंज, बेगूसराय, बिहारशरीफ फेज 1 तथा दरभंगा नगर निकाय को जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए 2.39 अरब रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों को पानी पर देना होगा चार गुना टैक्स
राज्य के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अब पानी के व्यावसायिक उपयोग पर चार गुणा टैक्स देना होगा। मंगलवार को जल संसाधन विभाग के एक प्रस्ताव पर विमर्श के बाद मंत्रिपरिषद ने टैक्स की दर को 4.50 रुपये प्रति हजार गैलन से बढ़ाकर 18 रुपये प्रति हजार गैलन करने की मंजूरी दे दी। साथ ही विज्ञापन नियमावली 2016 को भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए मंत्रिपरिषद ने हर घर नल का जल योजना के लिए सरकारी भूमि के उपयोग की मंजूरी भी दे दी है। सरकारी भूमि का उपयोग योजना के लिए जिलाधिकारी की सहमति के बाद हो सकेगा।

साढ़े चार से 18 रु प्रति हजार गैलन
बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि राज्य में पानी के औद्योगिक, व्यावसायिक और म्यूनिसिपल उपयोग पर वर्ष 1998 से प्रति हजार गैलन साढ़े चार रुपये जल टैक्स के रूप में लिए जा रहे हैं। वर्तमान में टैक्स की दरों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई। जिसके बाद प्रति हजार गैलन साढ़े चार रुपये की दर को बढ़ाकर 18 रुपये करने का फैसला हुआ है।

नई विज्ञापन नीति पर मुहर
कैबिनेट के प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं और विज्ञापन को जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा सूचना एवं जन संपर्क विभाग के पास है। बदले हुए परिवेश में पूर्व की नियमावली में संशोधन आवश्यक था। संचार क्रांति के बाद सोशल साइट्स जैसे अन्य संसाधनों की उपयोगिता बढ़ी है। सरकार ने आधुनिक सूचना तकनीकी एवं पेशेवर तरीके से विज्ञापन संबंधी कार्यों को निपटाने के लिए पूर्व की नियमावली के स्थान पर बिहार विज्ञापन नियमावली 2016 का गठन किया गया है। जिसे आज मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल गई।

मुजफ्फरपुर में नर्स छात्रावास
स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में 250 बेड का नर्सेज छात्रावास बनाने के लिए 21.80 करोड़ रुपये तथा भागलपुर के जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एवं बायो केमेस्ट्री विभागों के भवन निर्माण 42.40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। इसके साथ ही एमसीआइ की आपत्तियों का निदान करने के लिए आइजीआइएमएस के विभिन्न विभागों में फैकल्टी के अतिरिक्त 71 पद सृजित करने की अनुमति भी दी गई।

न्यायिक सेवा में पुन: बहाल
मंत्रिपरिषद ने पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोजपुर, प्रमोद कुमार को अनिवार्य सेवानिवृत्ति से मुक्त करते हुए एक बार फिर न्यायिक सेवा में बहाल करने का भी फैसला लिया है। साथ ही मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी सतीश सिंह ठाकुर को एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है।

एक साल का सेवा विस्तार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के दो प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मंत्रिपरिषद ने राजकीय पॉलीटेक्निक और महिला पॉलीटेक्निक संस्थान में अनुबंध पर कार्यरत व्याख्याताओं तथा सहायक प्राध्यापकों को एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया है। एक अन्य प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सर्विस प्लस फ्रेमवर्क के द्वारा राज्य स्तर पर ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना ऑन लाइन करने के लिए मंत्रिपरिषद ने तीन करोड़ रुपये विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को दिए हैं।

सबौर कृषि विश्वविद्यालय को 45 करोड़
मंत्रिपरिषद ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मियों के वेतन भुगतान को 45.09 करोड़ रुपये दिए हैं। साथ ही कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं में तकनीकी सहयोग के लिए नियुक्त कृषि समन्वयकों को 11 महीने का अवधि विस्तार भी दिया है। वित्त विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मंत्रिपरिषद ने बिहार वित्त नियमावली 1950 में संशोधन कर दिया है। सिंगल टेंडर होने पर उसका निष्पादन सक्षम प्राधिकार के स्तर के ऊपर के प्राधिकार की अनुमति से हो सकेगा।

लिपिकीय संवर्ग नियमावली मंजूर
पीएचईडी विभाग के अंचलीय लिपिकीय संवर्ग की भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2016 को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। नियमावली गठन के बाद लिपिकीय पद पर भर्ती और प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में आयोजित अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा के आयोजन और मूल्यांकन के लिए पारिश्रमिक दरों में किए गए संशोधनों को मंत्रिपरिषद ने 20 जुलाई के प्रभाव से लागू करने की स्वीकृति दी है।

कुल 30 एजेंडों पर निर्णय लिए गये
 1- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्तर्गत डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में संभावित कुल व्यय रू० 153212 लाख (एक लाख तिरपन हजार दो सौ बारह लाख रूपये) व्यय की स्वीकृति दी गई।
2- नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अंतर्गत किशनगंज (फेज-1), बेगुसराय, बिहारशरीफ (फेज-1), एवं दरभंगा नगर निकायों के जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 239.1090 करोड़ रू० (दो अरब उन्नचालीस करोड़ दस लाख नब्बे हजार रू०) मात्र अनुमानित लागत व्यय एवं योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
3- जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत औद्योगिक, व्यावसायिक एवं म्युनिसिपल उपयोग हेतु जल प्रभार दर में वृद्धि के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। तदनुसार पूर्व में अप्रैल 1998 से प्रभावी 4.50 रु0 प्रति हजार गैलन की जगह पर अब 18 रु0 प्रति हजार गैलन का नया जल प्रभार दर लागू होगा।
4- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचलीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शत्र्तें) नियमावली-2016 की स्वीकृति
5- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के ही तहत विभाग में कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) वेतनमान् रु0 15,600-39,100 $ ग्रेड वेतन रु0 6600/-से अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) वेतनमान् रु0 37,400-67,000 $ ग्रेड वेतन रु0 8700/-के पद पर प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई।
6- सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना में मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर पुनर्नियुक्त सतीश सिंह ठाकुर की सेवा दिनांक-20.10.2016 के उपरान्त एक वर्ष के लिए दिनांक-20.10.2017 तक पूर्व निर्धारित शत्र्तों पर विस्तारित किये जाने की स्वीकृति दी गई।
7- निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अन्तर्गत राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के पश्चात् विदेशी शराब एवं बीयर के व्यापार में संलग्न उद्योग/प्रतिष्ठानों के द्वारा उत्पादित भारत निर्मित विदेशी शराब और बीयर के निर्यात शुल्क तथा बोटलिंग फी में शत-प्रतिशत छूट के संबंध में नीतिगत निर्णय की स्वीकृति दी गई। राज्य में शराबबंदी कानून के तहत विदेशी शराब के भी व्यापार एवं उपयोग पर संपूर्ण राज्य में रोक है लेकिन उसके विनिर्माण या वोटलिंग पर प्रतिबंध नहीं है। अतः उनके उत्पाद को संरक्षण के संदर्भ में दूसरे राज्यों में निर्यात की राहत सुगम की गई है। इससे उन्हें निर्यात की सुविधा मिलने से बाजार सुलभ हो सकेगा।
8- स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत डा० रामानुज सिंह, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा०केन्द्र, कोईलवर अतिरिक्त प्रभार प्रा०स्वा०केन्द्र, बड़हरा, भोजपुर (सम्प्रति निलंबित) को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
9- श्रम संसाधन विभाग (निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा/राज्य व्यवसायिक परीक्षा आयोजन/मूल्यांकन हेतु पारिश्रमिक की दरों से संबंधित निर्गत संकल्प संख्या-861, दिनांक-08.08.2016 की कंडिका-05 में अंकित ‘‘उपरोक्त संशोधित दर तत्काल प्रभाव से लागू होगा’’ के स्थान पर ’’उपरोक्त संशोधित दर अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा, जुलाई-अगस्त, 2016 के संचालन की तिथि अर्थात दिनांक-20.07.2016 से प्रभावी होगा’’ से प्रतिस्थापन करने की स्वीकृति दी गई।
10- सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत प्रमोद कुमार, तत्कालीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा अनिवार्य सेवानिवृत्ति को न्यायिक सेवा में पुनः बहाल करने के संबंध में स्वीकृति
11- सामान्य प्रशासन विभाग के ही तहत स्थानापन्न आधार पर दी गई प्रोन्नतियों के नियमितिकरण एवं ऐसी प्रोन्नतियों के आधार पर कालावधि की गणना के संबंध में स्वीकृति दी गई।
12- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों के विरूद्ध अनुबंध के आधार पर पूर्व से कार्यरत व्याख्याताओं को नियमित नियुक्ति होने अथवा अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक, जो पहले हो, पुनर्नियोजन की स्वीकृति
13- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के ही तहत विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरूद्ध अनुबंध के आधार पर पूर्व से कार्यरत सहायक प्राध्यापक को नियमित नियुक्ति होने अथवा अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक, जो पहले हो, पुनर्नियोजन की स्वीकृति दी गई।
14- शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2016-17 के वेतनादि भुगतान हेतु कुल रू० 54,00,00,000/- (चैवन करोड़) मात्र सहायक अनुदान की
15- स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर में 250 बेडेड नर्सेस छात्रावास के भवनों के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल प्राक्कलित राशि रू० 21,80,00,000/- (रूपये एक्कीस करोड़ अस्सी लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति
16- स्वास्थ्य विभाग के ही तहत जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर के फिजियोलाॅजी, एनाटाॅमी एवं बायोकेमेस्ट्री विभागों के भवनों के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल प्राक्कलित राशि रू० 42,40,14,000/-(रूपये बियालिस करोड़ चालीस लाख चैदह हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
17- सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के अन्तर्गत बिहार विज्ञापन नियमावली, 2016 की स्वीकृति दी गई। विदित हो कि पूर्व में एतदविषयक नीति बनी थी जिसके क्रियान्यन हेतु नियमावली की आवश्यकता के आलोक में आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है।
18- कृषि विभाग के अन्तर्गत कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तकनीकी सहयोग करने हेतु नियोजित कृषि समन्वयकों को अगले 11 माह तक या स्थायी नियुक्ति होने तक जो पहले आये, तब तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति
19- कृषि विभाग के ही तहत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वर्ष 2016-17 में राज्य योजना अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं विभिन्न कृषि/उद्यान महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत कर्मियों के वेतनादि के भुगतान, स्थापना से संबंधित अन्य मद तथा कोर्डिनेटेड वेराइटल ट्रायल एवं 3डी प्रिंटर के लिए 4509.90 लाख रूपये (पैंतालीस करोड़ नौ लाख नब्बे हजार रूपये) की स्वीकृति दी गई।
20- लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत लघु जल संसाधन विभाग, बिहार में संविदा के आधार पर कार्यरत 10 (दस) कनीय अभियंताओं (असैनिक/ यांत्रिक) को अगले एक वर्ष तक के लिए पुर्ननियोजित करने की स्वीकृति दी गई।
21- स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत डा० संजय कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नानपुर, सीतामढ़ी के जुलाई, 2005 से लगातार पाँच वर्षों से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम-76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
22- वित्त विभाग के अन्तर्गत बिहार वित्त नियमावली, 1950 में संशोधन के संबंध में स्वीकृति दी गई।
२३- वाणिज्य-कर विभाग के अन्तर्गत बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 18, नियम 29 एवं श्रोत पर कर के अग्रिम कटौती की दर में संशोधन तथा बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के अन्तर्गत त्रैमासिक विवरणी त्ज्.प्ए वार्षिक विवरणी त्ज्.प्प्प्ए संशोधित त्रैमासिक विवरणी त्ज्.टए एवं बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची-प्प्प् एवं अनुसूची-प्प्प्। में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।
24- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के अन्तर्गत ‘‘हर घर नल का जल’’ योजना के क्रियान्वयन हेतु सरकारी/विभागीय भूमि उपयोग करने संबंधी नीति की स्वीकृति दी गई।
25- शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजनान्तर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के मार्च, 2016 से फरवरी, 2017 तक के लिए वेतनादि/पेंशनादि, जुलाई, 2015 से फरवरी, 2016 तक की अवधि के लिए बकाये महंगाई भत्ता/महंगाई राहत एवं विभिन्न न्यायालीय वादों में न्यायादेश के तहत अनुमान्य बकाया राशि के भुगतान के लिए कुल रूपये 2219,99,38,166/-(दो हजार दो सौ उन्नीस करोड़ निन्यानवे लाख अड़तीस हजार एक सौ छियासठ) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति तथा उक्त स्वीकृत राशि में से माह मार्च, 2016 से मई, 2016 तक के लिए स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रूपये 506,18,20,305/- (पाँच सौ छः करोड़ अठ्ठारह लाख बीस हजार तीन सौ पाँच) मात्र का सामंजन एक मुश्त करने की स्वीकृति
26- शिक्षा विभाग के ही तहत राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 205 मदरसों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2016-17 के नियत मानदेय भुगतान हेतु 15,00,00,000/-(पन्द्रह करोड़) रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई।
27- सूचना प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत सर्विस प्लस फ्रेमवर्क के द्वारा राज्य स्तर पर ई०-डिस्ट्रिक्ट परियोजना आॅनलाईन किये जाने हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु0 3,00,00,000.00 (तीन करोड़) मात्र की स्वीकृति दी गई
28- गृह विभाग (सैनिक कल्याण निदेशालय) के अन्तर्गत द्वितीय विश्वयुद्ध के विसज्जित सैनिकों तथा मृत्योपरांत उनके पत्नियों, जिनकी कुल संख्या-61 है, को दी जा रही आर्थिक सहायता की राशि 5000/-रू० से बढ़ाकर 10,000/-रू० प्रतिमाह करने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई।
29- स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत एम०सी०आई० आपत्तियों के निराकरण हेतु इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना के मेडिकल काॅलेज के विभिन्न विभागों में फैकल्टी के अतिरिक्त 71 (एकहत्तर) पदों के सृजन की स्वीकृति
30- शिक्षा विभाग के ही तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई के स्थापना एवं अन्य मद में व्यय हेतु रू० 7,30,00,000 (सात करोड़ तीस लाख) रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई।

लेबल: , , , ,