अब बिहार में भी दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठे सवारी को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.
परिवहन विभाग ने इस नियम को सख्ती से लागू करने के संबंध में निर्देश जारी किया है. अब तक सिर्फ चालकों के लिए ही हेलमेट अनिवार्य था.
सुप्रीम कोर्ट दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर चुकी है. कोर्ट के फैसले के मद्देजनर ही राज्य सरकार ने यह निर्देश जारी किया है.
बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 में दोपहिया वाहनों के चालकों के साथ सवारियों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है. लेकिन राज्य में इस नियम का पालन नहीं हो रहा था. इस नियम के पालन होने से हादसों में चालकों से ज्यादा सवारियों की मौत होती है.
दिल्ली और अन्य मेट्रो शहरों में यह नियम पहले से ही लागू है. झारखंड ने भी पिछले साल अगस्त में दोपहिया वाहनों के सवारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया है.
परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 के मौत के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान 1988 लोगों को जान गंवानी पड़ी. मरने वालों में चालकों की संख्या 904 थी, जबकि सवारों की संख्या उससे ज्यादा 1084 थी.लेबल: हिंदी समाचार, Bihar, Court, Government, Helmet, India, Road, Saftey, State, State Government, Supreme Court, Traffic, Transport, Two Wheeler