बिहार कैबिनेट में 18 प्रस्तावों को मंजूरी, एपीजे कलाम के नाम से पटना में साइंस सिटी

मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर निर्णय लिए गये। मुख्य सचिवालय के सभागार में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव, ब्रजेश मेहरोत्रा ​​ने उक्त जानकारी दी

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 531 (332 $ 199) संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / कर्मियों के वेतनादि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 शिक्षकेत्तर में कुल 1,50,00,00,000 / - (एक अरब पचास करोड़) रूपये मात्र सहायक अनुदान में से शेष 1,15,00,00,000 / - (एक अरब पन्द्रह करोड़) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में स्वीकृति दी गई

वित्त विभाग के अन्तर्गत बिहार पेंशन नियमावली, 1950 में नया नियम -160 (क) जोड़े जाने की स्वीकृति दी गई। इस प्रकार अब पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा के पश्चात राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को दोहरा पारिवारिक पेंशन का लाभ अनुमान्य होने से ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के परिजन दोहरा पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, के सफल क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 बिहार में सहायक अनुदान के रूप में कर्णांकित बजट उपबंध 31018.27 लाख (तीन अरब दस करोड़ अठारह लाख सत्ताईस हजार) रूपये में से केन्द्र से प्राप्त केन्द्रांश के विरूद्ध देय आनुपातिक सहायक अनुदान 7833.33 लाख (अट्ठहत्तर करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार) रूपये विमुक्ति उपरांत अवशेष राशि कुल 23184.94 लाख (दो अरब इक्कतीस करोड़ चैरासी लाख चैरानवे हजार) रूपये एक मुश्त अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी गई।

गन्ना उद्योग विभाग के अन्तर्गत गन्ना उद्योग विभाग अराजपत्रित संवर्ग के (भर्ती एवं सेवा शत्र्त) नियमावली -2016 (गन्ना उद्योग विभाग) के गठन की स्वीकृति

गन्ना उद्योग विभाग के ही तहत बिहार ईख सेवा (भर्ती और सेवा-शर्ते) नियमावली, 2016 (गन्ना उद्योग विभाग) के गठन की स्वीकृति दी गई।

भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के निरीक्षण एवं गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली हेतु राज्य स्तरीय गुणवत्ता अनुश्रवक (राज्य गुणवत्ता
निगरानी) की व्यवस्था करने की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत कैमूर जिलान्तर्गत दुर्गावती अंचल के मौजा-दहियाँव, थाना नं.-109, खाता सं.-149, खेसरा सं.-431, 427, 253, 476 एवं 187, रकबा क्रमशः 0.03 0.0075, 0.08, 0.08 एवं 0.02 एकड़ कुल रकवा -.2175 एकड़ तथा मौजा-सारंगपुर, थाना नं.-117, खाता सं.-175, खेसरा सं.-165 एवं 218, रकवा क्रमशः 0.04 एवं 0.05 एकड़ कुल रकवा -0.09 एकड़ अर्थात कुल 0.3075 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार किस्म पुरानी परती / भीठ / बोरिंग / धनहर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 02 के 6 लेन चैड़ीकरण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को है, क्योंकि जहां के आधार पर निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कार्यपालक अभियंता (असैनिक) वेतनमान् रु 0 15,600-39,100 $ ग्रेड वेतन रु 0 6600 / - से अधीक्षण अभिंयता (असैनिक) वेतनमान् रु 0 37,400-67,000 $ ग्रेड वेतन रु 0 8700 / -के पद पर प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत सीतामढ़ी जिला में स्थापित सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट आॅफ टेक्नोलाॅजी, सीतामढ़ी के लिए प्रस्तावित भवनों के निर्माण कार्यों का पूर्व स्वीकृत योजना लागत रू 0 92.71 करोड़ मात्र को रद्द कर नयी योजना के रूप में रू 0 73.13 करोड़ मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई ।

विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत सहायक प्राध्यापक, व्याख्याता, प्रोग्रामर, कर्मप्रमुख प्रयोगशाला सहायक, अनुदेशक एवं लिपिक के लिए समिति द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित मासिक मानदेय की स्वीकृति दी गई। तदनुसार पटना तथा पटना से बाहर नियोजन के मुताबिक क्रमेण व्याख्याता को 25 हजार -23 हजार, सहायक प्राध्यापक को 30 हजार -28 हजार एवं प्राध्यापक को 36 हजार -33 हजार मासिक मानदेय की स्वीकृति दी गई।
बेगूसराय जिला में स्थापित राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगुसराय के लिए प्रस्तावित भवनों के निर्माण कार्यों का पूर्व स्वीकृत योजना लागत रू 0 85.49 करोड़ (पचासी करोड़ उनचास लाख रूपये) मात्र को रद्द कर नयी योजना के रूप में रू 0 73.13 करोड़ (तीहतर करोड़ तेरह लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के ही तहत विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में रिक्त पदों के विरूद्ध अनुबंध के आधार पर कार्यरत 289 (दो सौ नवासी) गैर-शैक्षणिक कर्मियों (तकनीकी सहायकों, अनुदेशकों एवं अन्य) को उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने अथवा अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक, जो पहले हो, तक के लिए पुनर्नियोजन की स्वीकृति दी गई।

गृह विभाग (आरक्षी शाखा) किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड के विशनपुर बाजार में ओ 0 पी 0 का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल 14 (चैदह) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत डा 0 महेश प्रसाद, तत्कालीन सिविल सर्जन, औरंगाबाद संप्रति क्षेत्रीय उप-निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मंुगेर प्रमंडल, मुंगेर के विरूद्ध अनिवार्य सेवानिवृति का दण्ड अधिरोपित करने का प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत डा 0 अशोक कुमार पासवान, सेवानिवृत्त, जीवाणुविद, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना को आवश्यकता आधारित पद के वेतनमान 14300-18300 / - रूपये में दिनांक -01.03.2004 के प्रभाव से प्रोन्नति हेतु लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना में दिनांक -०१.०३ .2004 से 2007/06/30 (सेवा निवृत्ति) तक 01 (एक) मात्र छाया पद सृजन की स्वीकृति दी गई।

पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित घोषित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान रु 0 5, 00,000.00 (पांच लाख रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति दी गई। विदित हो कि वर्ष 2015 में ही अनुग्रह अनुदान राशि 1 लाख रु 0 से बढ़ाकर 5 लाख रु 0 की गई थी लेकिन उसमें पदासीन बने रहने के दौरान स्वीकृति थी। अतः आंशिक संशोधनस्वरूप अब निर्वाचित घोषित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक अनुग्रह राशि देय होगी।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत लोअर नून नदी के दायें तटबंध के वि 0 दू 0 500.50 से वि 0 दू 0 589.00 तक एवं खमैत झील के दायाँ लिंक चैनेल तटबंध के वि 0 दू 0 0.00 से 33.00 तक तटबंध का सुदृढ़ीकरण एवं शीर्ष पर बिटूमिनस सड़क का निर्माण कार्य (प्राक्कलित राशि 5893.60 लाख रू 0) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय राज्यादेश सं0-657 (6) / रा 0, दिनांक -03.07.2012 द्वारा विभिन्न खेसरों की कुल -15.56175 एकड़ भूमि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किए जाने के राज्यादेश (परिशिष्ट- 1) को निरस्त करते हुए पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा-सैदपुर मुसल्लह, थाना नं0-03, वार्ड नं0-15 के विभिन्न म्युनिसिपल खेसरों की कुल -२०.४८३८ एकड़ शैक्षणिक एवं अन्य उद्देश्यों के लिए अधिघोषणा संख्या- बी / LP11.124 / 156 , 12187R, दिनांक -21.11.1956 से अर्जित कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार की भूमि डा 0 ए 0 पी 0 जे 0 अब्दुल कलाम साईन्स सिटी के निर्माण हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

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