
आज मुख्यमंत्री नितीश कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर निर्णय लिए गये।
- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के तहत (सिविल विमानन निदेशालय) पटना हवाई अड्डा के विकल्प के रूप में बिहटा सैन्य हवाई अड्डा पर ब्पअपस मदबसंअम का निर्माण एवं संयुक्त परिचालन हेतु 126.4075 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य योजना से अनुमानित मुआवजा राशि रू० 2,60,74,02,668/- की प्रशासनिक स्वीकृति।
- गृह विभाग (कारा) ‘‘बिहार कारा एवं सुधार सेवाएँ लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशत्र्तें) नियमावली, 2016 के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई। विधि विभाग के तहत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के लिए पटना उच्च न्यायालय, पटना में कार्यरत माननीय न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने के स्वीकृति प्रदान की गई।
- परिवहन विभाग के तहत बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के विभिन्न नियमों के अधीन पूर्व निर्धारित शुल्क में संशोधन की स्वीकृति दी गई। पूर्व में वर्ष 1994 तथा फिर वर्ष 1996 में अधिभार मे संशोधन हुआ था।
- वाणिज्य-कर विभाग के तहत माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में बिहार वित्त सेवा के विभिन्न कोटियों में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- वाणिज्य-कर विभाग के ही अन्तर्गत बिहार वाणिज्य-कर विभाग क्षेत्रीय स्थापना के लिए वाणिज्य-कर निरीक्षक के स्वीकृत 901 पद प्रत्यावर्तित करते हुए वाणिज्य-कर पर्यवेक्षक के कुल 901 पद के सृजन एवं उसके भर्ती/प्रोन्नति एवं सेवा शत्र्तों के लिए बिहार वाणिज्य-कर पर्यवेक्षक सम्वर्ग (भत्र्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शत्र्त) नियमावली 2016’’ के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई।
- निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों को एम०ए०सी०पी० योजना, 2010 एवं ए०सी०पी० योजना 2003 के संगत प्रावधानों के तहत वेतनमान च्ठ3़ ग्रेड पे 7600/-रू० में द्वितीय एम०ए०सी०पी० तथा वेतनमान PB3+ ग्रेड पे 6600/-रू० में प्रथम ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- कृषि विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत कुल 5303.652 लाख रूपये (तिरपन करोड़ तीन लाख पैंसठ हजार दो सौ रूपये) (केन्द्रांश 2677.5912 लाख रूपये, राज्यांश 1785.0608 लाख रूपये एवं राज्य योजना 841.00 लाख रूपये) के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई।
- पर्यटन विभाग के तहत जहानाबाद जिलान्तर्गत बाणावर पर्वत पर रज्जू पथ के निर्माण एवं अधिष्ठापन हेतु पर्यटन विभाग के राज्य निधि से वत्र्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि 23,92,47,000/-(तेईस करोड़ बानवे लाख सैंतालीस हजार) रूपये मात्र योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। उद्योग विभाग के तहत भारत ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अधीन बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई।
- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के WP(S)No-3353/2004 में दिनांक-02.01.2013 को पारित आदेश से उदभूत Contempt Case (Civil) No-43/2014 पूनम सिन्हा बनाम झारखंड सरकार/बिहार सरकार एवं अन्य के आलोक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के वरीय प्रवर कोटि/वरीय पणन पदाधिकारी वेतनमान 2000-3800 (अपुनरीक्षित) आपूर्ति पदाधिकारियों श्री बालेन्दु प्रसाद एवं स्व० विपिन बिहारी सिन्हा को अधिकाल वेतनमान रू० 2400-4150 (अपुनरीक्षित) में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के तहत गाँधी संग्रहालय, पटना का रख-रखाव एवं स्थापना व्यय हेतु वत्र्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में 20,00,000/-(बीस लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई।
- स्वास्थ्य विभाग के तहत डा० (श्रीमती) ममता प्रसाद, महिला चिकित्सा पदाधिकारी, सरकारी अस्पताल समस्तीपुर के लगातार पाँच वर्षों से अधिक अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम-76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- स्वास्थ्य विभाग के ही तहत डा० फैयाज अहमद, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिथौरा, नालंदा को पाँच वर्षों से अधिक लगातार अपने कत्र्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम-76 के तहत सेवा से बर्खास्त की स्वीकृति प्रदान की गई।
- स्वास्थ्य विभाग के तहत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एम०जे०सी० सं०-2636/2015 डा० शम्भु मिश्रा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य (सी०डब्लू०जे०सी० सं०-15204/2012 डा० शम्भु मिश्रा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य से उद्भूत) में दिनांक-19.10.2016 को पारित न्यायादेश के अनुपालन किये जाने हेतु डा० शम्भु मिश्रा, सह प्राध्यापक (सेवानिवृत्त), सर्जरी विभाग को अपने ही वेतनमान में कार्यकारी प्राध्यापक के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि दिनांक-01.12.2003 के प्रभाव से प्राध्यापक के पद पर नियमित प्रोन्नति देने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- स्वास्थ्य विभाग के तहत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, फेज-4 अन्तर्गत पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर एवं अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया के उत्क्रमण (अपग्रेडेशन) हेतु राज्यांश के रूप में प्रति चिकित्सा महाविद्यालय रू० 80.00 (अस्सी) करोड़ मात्र की लागत पर कुल रू० 240.00 (दो सौ चालीस) करोड़ मात्र के व्यय वहन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।
- अर्जित भूमि में से 108 एकड़ भूमि को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के उपयोग हेतु निःशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के तहत गठित राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों को विघटित करते हुए तीनों स्तर की समितियों के नये सिरे से गठन के स्वीकृति प्रदान की गई। तदनुसार बीससूत्री कमिटी जो राज्यस्तरीय, जिलास्तरीय तथा प्रखंडस्तरीय गठित होगी क्रमेण उसके सदस्य सचिव होंगे - प्रधान सचिव - मंत्रिमंडल, संबंधित जिलाधिकारी एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी।
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