मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।
1-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2017 के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और निगोसियेबुल इन्स्टूमेंट्स ऐक्ट के अन्तर्गत बिहार राज्य में अवकाश की घोषणा की स्वीकृति प्रदान की गई।
2-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय-समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित विभागों की सूची का क्रमांक-11. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का नाम परिवर्तित करते हुए ‘‘मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग’’ करने की स्वीकृति दी गई।
3-श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार श्रम सेवा (सामान्य) संवर्ग के पदाधिकारियांे को संयुक्त श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त एवं सहायक श्रमायुक्त स्तर में प्रोन्नति देने का प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
4-निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन) के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 तक के लिए अस्थायी रूप से रोहतास (सासाराम) जिलान्तर्गत डिहरी अनुमंडल में नया अवर निबंधन कार्यालय खोले जाने एवं उक्त कार्यालय के लिए अवर निबंधक (राजपत्रित), एक पद के सृजन का प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
5-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु0 5/-(पाँच) मात्र की टोकन राशि पर राज्य योजनान्तर्गत पूर्व में भवन निर्माण हेतु स्वीकृत।
6- 40 (चालीस) प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों की सूची में सम्मिलित 15 (पन्द्रह) नये प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों के लिए उसके स्थापना तथा पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
7- पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत नाबार्ड ऋण योजना के तहत् पथ प्रमंडल संख्या-2, मुजफ्फरपुर के अंतर्गत झपहाँ-मीनापुर पथ के कि०मी० 0.00 से 12.74 (कुल-12.74 कि०मी०) में पथ अनुरक्षण कार्य सहित चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 2888.43 लाख (अठ्ठाईस करोड़ अठासी लाख तैंतालीस हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
8-शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सी॰डब्लु॰जे॰सी॰ संख्या-454/1992 एवं सी॰डब्लु॰जे॰ सी॰ संख्या-6539/1991 में दिनांक-16.10.2009 तथा अवमाननावाद संख्या-1492/2012 में दिनांक-26.10.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में अवर सेवा चयन पर्षद्, पटना के विज्ञापन संख्या 05/88 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अवर शिक्षा सेवा (प्रा॰शा॰) संवर्ग के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नवनियुक्त अभ्यर्थियों को दिनांक-04.02.1991 को इस सम्वर्ग में नियुक्त पदाधिकारियों के सापेक्ष दिनांक-04.02.1991 से उनके योगदान की तिथि तक उनके अकार्यरत अवधि का वेतनादि के भुगतान (इस अवधि के लिए पूर्व में किये गये सेवा में प्राप्त वेतनादि को सामंजित करते हुए) सहित कनीय पदाधिकारियों के सापेक्ष इन्हें प्रथम ए॰सी॰पी॰ का लाभ इस शत्र्त के साथ प्रदान करने कि विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर त्मअपमू च्मजपजपवद के फलाफल से यह भुगतान प्रभावित होगा, के संबंध में स्वीकृति दी गई।
9-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत गंगा नदी पर 06 लेन ग्रीन फील्ड पुल (कच्ची दरगाह, पटना से बिदुपुर वैशाली तक के परियोजना निर्माण हेतु) वैशाली जिलान्तर्गत, हाजीपुर अनुमण्डल के बिदुपुर अंचल के मौजा-मधुरापुर, थाना नं०-374, खाता नं०-653, खेसरा नं०-1892, रकवा-9.91 एकड़, किस्म-गंगा नदी, गैरमजरूआ सर्वसाधारण भूमि पर पुल-सह-सड़क निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।
10-स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत डा॰ नूर अख्तर, चिकित्सा पदाधिकारी, अति॰प्रा॰स्वा॰ केन्द्र, मैंगरा, डुमरिया, गया को (दिनांक-07.04.2002 से 12.08.2009 तक) 5 वर्षों से अधिक लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम-76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव
11-स्वास्थ्य विभाग के ही तहत डा (श्रीमती) विजयलक्ष्मी शर्मा, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा०केन्द्र, राजपुर, बक्सर सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा०केन्द्र, नवानगर, बक्सर को दिनांक-05.05.2005 से 11.04.2012 तक लगातार पाँच वर्षों से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम-76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
12-समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत श्रीमती अरूणा कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गोह (औरंगाबाद) को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
13-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के अवसर पर निर्वाण स्थली पावापुरी में प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को राजकीय समारोह के आयोजन के संबंध में स्वीकृति दी गई।
14- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के ही तहत बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय-समय पर यथा संशोधित) की चतुर्थ अनुसूची की कंडिका (क) में एक नया क्रमांक-10 जोड़े जाने के संबंध में स्वीकृति दी गई।
15-परिवहन विभाग के ही तहत बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7(1) सहपठित बिहार वित्त अधिनियम, 2013 की धारा-9 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
16-पथ निर्माण विभाग बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम न्यायाधिकरण नियमावली-2009 के नियम 12 (2) में संशोधन के संबंध मंे तथा पथ निर्माण विभाग के ही तहत नाबार्ड ऋण योजना के तहत् पथ प्रमंडल, शिवहर के अंतर्गत शिवहर-मीनापुर पथ के कि०मी० 0.00 से 20.43 (कुल-20.43 कि०मी०) में पथ अनुरक्षण कार्य सहित चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 5451.68 लाख (चैवन करोड़ ईक्यावन लाख अड़सठ हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
17-ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत श्री बद्री प्रसाद साह, तदेन सहायक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, सेतु अन्वेषण प्रमंडल, पटना सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता-4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली 2007 के नियम 14 (टपपप) के तहत बृहत दण्ड के रूप में सहायक अभियंता के पद पर पदावनत की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
18-स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत श्रीमती मुक्ति सिन्हा, सेवानिवृत्त ए॰एन॰एम॰, पी॰एच॰सी॰, पालीगंज, पटना को उपादान मद में रू० 6,65,280/- (छः लाख पैसठ हजार दो सौ अस्सी रूपये), अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि रू० 4,48,000 (चार लाख अड़तालीस हजार रूपये) एवं सामान्य भविष्य निधि की राशि रू० 400000 (चार लाख रूपये मात्र) अर्थात कुल-रू० 15,13,280/-(पन्द्रह लाख तेरह हजार दो सौ अस्सी रूपये मात्र) एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विभिन्न कर्मियों द्वारा दायर समादेश याचिका से संबंधित अन्य सदृश्य मामलों में (सूची संलग्न) भुगतान/प्रतिपूर्ति के निमित कुल समेकित राशि 2,48,08,237/-रू० (दो करोड़ अड़तालीस लाख आठ हजार दो सौ सैंतीस रूपये मात्र) अतिरिक्त राशि की स्वीकृति।
19-स्वास्थ्य विभाग के ही तहत डाॅ० सिमिन अख्तर, चिकित्सा पदाधिकारी, अति० प्रा० स्वा० केन्द्र, मल्लहीपुर (साहेबपुर कमाल), बेगुसराय वर्ष 1999 से लगातार पाँच वर्षों से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम-76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
20-पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में आयोग की अनुशंसा अवधि (2015-16 से 2019-20 तक) में राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिनिधायन एवं अनुदान के रूप में दी जाने वाली राशि के वितरण हेतु न्ण्क्ण्प् एवं जनसंख्या के ॅमपहीजंहम के पुनर्निर्धारण पर स्वीकृति प्रदान की गई।लेबल: हिंदी समाचार, Bihar, Cabinet, Government, Minister, Nitish Kumar, State Government