पेट्रोल पंप और एयर टिकट पर 15 दिसंबर तक चलने वाले पुराने 500 के नोट अब 2 दिसंबर शुक्रवार तक ही मान्य होंगे। इससे पहले सरकार ने इन्हें 15 दिसबंर तक के लिए मान्य किया था।
इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान में भी तीन दिसंबर से 500 रुपये के पुराने नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इससे पहले सरकार ने कहा था कि दो दिसंबर तक 500 और 1,000 रुपये के नोट से टोल भुगतान हो सकेगा। तीन दिसंबर के बाद 15 दिसंबर तक केवल 500 रुपये के नोट ही स्वीकार किये जायेंगे। लेकिन अब इस योजना को त्याग दिया गया है। दो दिसंबर के बाद टोल भुगतान में 500, 1000 रुपये के पुराने नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
सरकार ने गत आठ नवंबर को 500 और 1,000 रुपये के नोट अमान्य कर दिये थे। हालांकि कुछ जरूरी सेवाओं के भुगतान में इनका इस्तेमाल शुरू में 72 घंटे के लिये और फिर बढ़ाकर 24 नवंबर तक जारी रखा गया था। बाद में इसमें संशोधन करते हुये कहा गया कि बिजली बिल, पानी, स्कूल फीस, प्री-पेड मोबाइल कूपन, ईंधन और एयरलाइन के टिकट खरीदने के लिये केवल 500 रपये के पुराने नोट इस्तेमाल 15 दिसंबर तक किये जा सकेंगे।
सरकारी अस्पताल और दवा की दुकान पर चलेंगे नोट
हालांकि सरकारी अस्पतालों, मेडिकल स्टोरो पर 15 दिसंबर तक 500 रुपये के पुराने नोटों से दवा खरीद सकेंगे। इसके अलावा रेलवे टिकट काउंटरों, राज्य की बसों के टिकटों, कंज्यूमर को-ऑपरेटिव स्टोरों पर भी इन नोटों को इस्तेमाल करने की छूट बरकरार रहेगी।लेबल: हिंदी समाचार, Central Government, Government, India, Money